भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धनलक्ष्मी बैंक और गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जमाकर्ताओं की एजुकेशन और जागरूकता कोष योजना से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, पूर्वोत्तर (NE) और मध्य
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धनलक्ष्मी बैंक और गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जमाकर्ताओं की एजुकेशन और जागरूकता कोष योजना से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC)रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर कुछ नियमों को नहीं मानने के कारण 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की एक धारा को नहीं मानने के लिए जुर्माना लगाया गया।
आरबीआई ने कहा कि उसने गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (एNE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर कुछ नियमों को नहीं मानके के कारण 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बयान में कहा कि बैंक की 31 मार्च 2019 को फाइंनेंशियल हालातों के आधार पर बैंक की रिपोर्ट के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं करने का पता चला जिसके बाद जुर्माना लगाया गया।
रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके बाद पर्सनल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बैंक के जवाब और विचारों से आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया और इस कारण से इन पर जुर्माना लगाया गया।
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